केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने गैर-BIS मानकों वाले खिलौनों की बिक्री की अनुमति देने के मामले में फ्लिपकार्ट पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह ऐसे खिलौनों को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट, होस्ट, विज्ञापित या बिक्री के लिए उपलब्ध न कराए, जो अनिवार्य सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते.
क्या है BIS और खिलौनों के लिए क्यों जरूरी?
BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के मानक तय करता है. टॉयज (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, 2020 के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बने खिलौनों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन और BIS Standard Mark जरूरी है.
1,338 खिलौनों की बिक्री का मामला
प्राधिकरण (CCPA) की स्वतः संज्ञान जांच में सामने आया कि चार विक्रेताओं ने जरूरी BIS प्रमाणन के बिना कुल 1,338 खिलौने बेचे. इनसे विक्रेताओं को करीब 5.45 लाख की कमाई हुई, जबकि फ्लिपकार्ट को लगभग 1.43 लाख की फीस मिली. जांच के मुताबिक ऐसे खिलौने दिसंबर 2025 तक प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होते रहे.
प्राधिकरण CCPA ने कहा कि जानकारी मिलने के बाद भी फ्लिपकार्ट ऐसे उत्पादों को तेजी से हटाने या उनकी बिक्री रोकने में विफल रहा. इसे प्राधिकरण ने अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापन माना.
फ्लिपकार्ट Assured पर भी सवाल
फ्लिपकार्ट ने खुद को खरीदार और थर्ड-पार्टी विक्रेताओं के बीच महज एक मध्यस्थ बताया और IT Act की धारा 79 के तहत सेफ हार्बर का हवाला दिया. कंपनी ने कहा कि BIS प्रमाणन की जिम्मेदारी विक्रेताओं की थी. प्राधिकरण (CCPA) ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर फ्लिपकार्ट Assured, बेस्ट सेलर, ट्रेंडिंग और AD जैसे टैग देता है. खासकर फ्लिपकार्ट Assured लेबल से ग्राहक यह समझ सकता है कि उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच प्लेटफॉर्म ने की है. इसलिए ऐसे लेबल के साथ गैर-BIS खिलौनों की बिक्री को भ्रामक माना गया.
15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
प्राधिकरण (CCPA) ने फ्लिपकार्ट को गैर-अनुपालन वाले खिलौनों की बिक्री रोकने के साथ अपना संपर्क नंबर, ईमेल और शिकायत अधिकारी की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है. कंपनी को इन निर्देशों के पालन की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर CCPA को देनी होगी.
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