प्रथम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आरम्भ, 16 को चुनाव चिन्ह होगा आवंटित

Joharlive Team

  • वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए डाक मतपत्र रूपी विशेष प्रावधान

गुमला : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में न्यू आईटीडीए भवन सभागार में प्रेस वार्त्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्त्ता में उपायुक्त ने बताया कि आज झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2019 के लिए प्रथम चरण में होने वाले 68 गुमला विधानसभा क्षेत्र (अ0ज0जा0) एवं 69 बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र (अ0ज0जा0) के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया 06 नवम्बर से प्रारंभ होकर आगामी 13 नवम्बर तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्य दिवस में नामांकन प्रक्रिया पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न 03 बजे तक चलेगी। सार्वजनिक अवकाश एवं एन.आई. अधिनियम के तहत घोषित अवकाश में नामांकन का कार्य नहीं किया जाएगा।
प्रेस वार्त्ता के दौरान उन्होंने बताया कि 14 नवम्बर को नामांकन की समीक्षा की जाएगी। 16 नवम्बर को अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता वापस होने के साथ ही सिम्बॉल अलॉट कर उसकी सूचि जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए 30 नवम्बर को मतदान दिवस निर्धारित है। वहीं 23 दिसम्बर को मतगणना का कार्य निर्धारित किया गया है। तथा 26 दिसम्बर को निर्वाचन संबंधी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

प्रेस वार्त्ता के दौरान उपायुक्त ने बताया कि 30 नवम्बर को होने वाले मतदान का समय पूर्वाह्न 07:00 बजे से लेकर अपराह्न 3:00 बजे तक निर्धारित है। 68 गुमला विधानसभा क्षेत्र (अ0ज0जा0) के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला जितेन्द्र कुमार देव प्रतिनियुक्त हैं। गुमला विधानसभा के लिए नामांकन का कार्य अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में किया जाएगा। वहीं प्रतिनियुक्त निर्वाची पदाधिकारी की अनुपस्थिति में सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी रायडीह मिथिलेश सिंह द्वारा नामांकन का कार्य किया जाएगा। जबकि 69 बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र (अ0ज0जा0) के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला सुषमा नीलम सोरेंग प्रतिनियुक्त हैं। बिशुनपुर विधानसभा के लिए नामांकन का कार्य अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला के न्यायालय कक्ष में किया जाएगा। वहीं प्रतिनियुक्त निर्वाची पदाधिकारी की अनुपस्थिति में सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी घाघरा बिष्णुदेव कच्छप के द्वारा नामांकन का कार्य किया जाएगा।

नामांकन कक्ष परिसर के 100 मीटर के भीतर गाड़ियों का आवागमन निषेध होने की बात उपायुक्त ने प्रेस वार्त्ता के दौरान कही। वहीं नामांकन कक्ष में अभ्यर्थी सहित 5 लोगों के ही भीतर जाने का प्रावधान है। वहीं नामांकन की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। जिसमें 3 पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। जिनका मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों को नामांकन प्रक्रिया संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है।
प्रेस वार्त्ता के क्रम में उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार विधानसभा आम चुनाव 2019 में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान किया है। उन्हें अनुपस्थित मतदाता मानते हुए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का अवसर भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है। इसके लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के पास फॉर्म 12-D में आवेदन देना होगा। इसके लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी फार्म 12-D के आधार पर 80 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों का अलग-अलग सूची तैयार करेंगे। निर्वाची पदाधिकारी इस सूची को अंतिम रूप देने के पूर्व मतदाता सूची से सभी संबंधितों के विवरण से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त डाक मतपत्र बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा कि निर्वाचन कार्य पर लगे कर्मियों के लिए डाक मतपत्र होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को संपन्न कराने हेतु मतदान पदाधिकारियों के दल गठित किए जा रहे हैं, जो आगामी 27 नवंबर के पूर्व सूची में उल्लिखित वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों से संपर्क कर उनसे डाक मतपत्र को भरवाएंगे एवं इसके पूर्व वे पूरी प्रक्रिया उनको समझाएंगे। संबंधित बीएलओ इन टीमों के भ्रमण की सूचना संबंधित मतदाताओं को देंगे। अगर पहले विजिट में मतदाता अपने स्थान पर नहीं पाए जाएंगे, तो उनकी सुविधा के लिए दोबारा मतदान दल उनके पास पहुंचेगा। परंतु हर हालत में मतदान की गोपनीयता सुरक्षित रखी जाएगी। डाक मतपत्र से मतदान करने वाले वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन मतदान केन्द्र पर मतदान नहीं कर सकेंगे।

ज्ञातव्य है कि गुमला जिले के 66 सिसई विधानसभा क्षेत्र में 2337 दिव्यांग मतदाता, 68 गुमला विधानसभा क्षेत्र में 3730 दिव्यांग मतदाता एवं 69 बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में 3292 दिव्यांग मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। अर्थात गुमला जिले में दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 9359 है।

इसी प्रकार 66 सिसई विधानसभा क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले 3134 वरिष्ठ मतदाता, 68 गुमला विधानसभा क्षेत्र में 2789 तथा 69 बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में 2961 वरिष्ठ मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। अर्थात गुमला जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ मतदाताओं की कुल संख्या 8884 है।

विदित हो कि 80 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को सुगमता एवं शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने हेतु डाक मतपत्र की सुविधा दी जा रही है। अतः यह अनिवार्य विकल्प नहीं बल्कि वैकल्पिक माध्यम है।

प्रेस वार्त्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन सहित उप विकास आयुक्त हरि कुमार केशरी, अपर समाहर्त्ता सुधीर कुमार गुप्ता, गुमला विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव, बिशुनपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सुषमा नीलम सोरेंग, सिसई विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी बसिया सौरभ कुमार, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी देवेन्द्रनाथ भादुड़ी उप निर्वाचन पदाधिकारी विद्या भूषण एवं प्रिंट व ईलेक्रट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।