Johar Live Desk : नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर जारी किया गया है। दरअसल, पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर कार्रवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद ED ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने ED की याचिका स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च 2026 तय की है।
ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर सिर्फ 50 लाख रुपये देकर करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां हासिल कीं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की शुरुआत जून 2014 में दायर एक निजी शिकायत से हुई थी। ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन कंपनी और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया है। एजेंसी का दावा है कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं।
वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) करती थी, लेकिन वर्ष 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। इसके बाद इसके अधिग्रहण को लेकर विवाद शुरू हुआ।
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