Ranchi : पेयजल घोटाला मामला से जुड़े अभियुक्त के साथ कथित मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें CBI जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद मामले की जांच CBI के ही दायरे में बनी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज की
मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह शामिल थे, ने की। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
इससे पहले 13 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन राज्य सरकार के अनुरोध पर इसे स्थगित कर दिया गया था।
ED और अभियुक्त के आरोपों से शुरू हुआ मामला
इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब अभियुक्त संतोष कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई और ED कार्यालय को भी घेरा गया था।
इसी एफआईआर की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर ED ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहुंचा मामला सुप्रीम कोर्ट
इससे पहले हाईकोर्ट ने संतोष कुमार की एफआईआर की जांच CBI से कराने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा और जांच CBI द्वारा ही आगे बढ़ाई जाएगी।
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