Chaibasa : चाईबासा के मझगांव थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब ढाई साल पुराने इस मामले में दोषी पाए गए आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी है। यह मामला मझगांव थाना कांड संख्या 32/2023 से जुड़ा है, जो 10 दिसंबर 2023 को दर्ज किया गया था। आरोपी गलाये तिरिया उर्फ डुगरू तिरिया पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी सुनिका तिरिया की गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी।
पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से जुटाए साक्ष्य
मामले की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने सभी जरूरी साक्ष्य वैज्ञानिक तरीके से एकत्र किए और मजबूत केस तैयार करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
मामले की सुनवाई सत्रवाद संख्या 152/2024 के तहत चल रही थी। सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है। वहीं, पुलिस अधिकारियों ने भी कहा कि गंभीर अपराधों में वैज्ञानिक जांच और सशक्त साक्ष्य के आधार पर दोषियों को सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है।
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