झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में कथित गड़बड़ी और नियुक्ति के बदले पैसे के लेन-देन के मामले में पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल. ख्यांगते, तत्कालीन प्रभारी परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता और टीडीपीएल से जुड़े अभय कुमार तिवारी समेत आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर बुधवार, 2 सितंबर को रांची की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.
अदालत में सीआईडी की ओर से पहले ही केस डायरी पेश की जा चुकी है. अब अभियोजन पक्ष केस डायरी और जांच में जुटाए गए दस्तावेजों के आधार पर जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखेगा.
25 अगस्त को कोर्ट में पेश हुई थी केस डायरी
इस मामले में 25 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान CID के जांच अधिकारी ने अदालत में केस डायरी पेश की थी. इसके साथ जांच से जुड़े दस्तावेज भी अदालत के सामने रखे गए. रिपोर्टों के अनुसार, मामले से संबंधित दस्तावेज छह बैग में कोर्ट पहुंचे थे. अभियोजन पक्ष ने केस डायरी और दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए समय मांगा था. इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तारीख तय की गई.
जमानत के लिए अदालत पहुंचने वाले आरोपियों में एल. ख्यांगते, अभय कुमार तिवारी, श्वेता गुप्ता, सुमन सौरव और उमेश कुमार समेत अन्य आरोपी शामिल हैं. अलग-अलग आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अलग-अलग समय पर सुनवाई हो रही है.
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