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    Home»जोहार ब्रेकिंग»कोचिंग हब में नियमों की अनदेखी पर कड़ा प्रहार: बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे 18 बड़े संस्थानों को सील करने का आदेश
    जोहार ब्रेकिंग

    कोचिंग हब में नियमों की अनदेखी पर कड़ा प्रहार: बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे 18 बड़े संस्थानों को सील करने का आदेश

    joharlive NetworkBy joharlive NetworkSeptember 1, 2026Updated:September 1, 2026No Comments2 Mins Read2
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    रांची नगर निगम ने बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. निगम की विशेष जांच में 70 कोचिंग संस्थानों के ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई, जिसमें 18 संस्थान बिना वैध लाइसेंस के संचालित पाए गए. इन संस्थानों के खिलाफ अब सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

    निगम के मुताबिक, जांच के दौरान इन 18 संस्थानों में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया. निगम ने पहले ही संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया था.

    नोटिस के बाद भी नहीं हुआ अनुपालन

    निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी संबंधित संस्थानों की ओर से जरूरी अनुपालन नहीं किया गया. इसके बाद रांची नगर निगम ने अब विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए इन संस्थानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

    सीलिंग की कार्रवाई की जद में एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एडुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी और DCUBE क्लासेज समेत अन्य संस्थान शामिल हैं.

    बिना ट्रेड लाइसेंस व्यावसायिक गतिविधि पर कार्रवाई

    रांची नगर निगम ने कहा है कि आवासीय या व्यावसायिक परिसर में बिना म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय या व्यावसायिक गतिविधि का संचालन नियमों का उल्लंघन है. निगम क्षेत्र में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस चल रहे अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

    निगम ने सभी कोचिंग संस्थानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे जरूरी लाइसेंस और अनुमतियां प्राप्त करने के बाद ही अपना संचालन करें.

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    कोचिंग संस्थान रांची नगर निगम
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