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    Home»जोहार ब्रेकिंग»झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना : अपराध पीड़ितों को 3 लाख तक मुआवजा, जानें पूरा प्रावधान
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना : अपराध पीड़ितों को 3 लाख तक मुआवजा, जानें पूरा प्रावधान

    Team JoharBy Team JoharFebruary 26, 2026Updated:February 26, 2026No Comments2 Mins Read3
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    सरकार
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    Ranchi : झारखंड सरकार ने झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत किसी भी प्रकार के अपराध से हुई हानि या क्षति के लिए पीड़ित या उसके आश्रित को यथोचित मुआवजा देने का प्रावधान किया है। इसका मकसद पीड़ितों को वित्तीय राहत और पुनर्वास में मदद करना है। वन, गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, पीड़ित या उसके आश्रित को न्यूनतम राशि के रूप में मुआवजा दिया जाएगा।

    अपराध के प्रकार और मुआवजा राशि

    योजना के तहत अपराध और मुआवजे की राशि इस प्रकार तय की गई है :

    अपराध/हानि का प्रकारमुआवजा राशि (रुपये)
    तेज़ाब हमला या गंभीर चोट3,00,000
    बलात्कार3,00,000
    नाबालिग का शारीरिक शोषण2,00,000
    मानव तस्करी पीड़ित का पुनर्वास1,00,000
    यौन प्रताड़ना (बलात्कार नहीं)50,000
    किसी भी अपराध में मृत्यु2,00,000
    स्थायी विकलांगता (80% या अधिक)2,00,000
    आंशिक विकलांगता (40%-80%)1,00,000
    शरीर का 25% से अधिक जलना (तेज़ाब हमला नहीं)2,00,000
    भ्रूण हानि50,000
    प्रजनन क्षमता हानि1,50,000
    सीमा पर फायरिंग से महिला की स्थायी विकलांगता या मृत्यु2,00,000
    सीमा पर फायरिंग से आंशिक विकलांगता (40% या अधिक)1,00,000
    किसी अंग/भाग की हानि से 40% से कम विकलांगता50,000
    बाल पीड़ित की साधारण हानि/क्षति10,000
    अन्य पीड़ित का पुनर्वास50,000

    योजना में यह भी प्रावधान है कि यदि पीड़ित की उम्र 14 वर्ष से कम है तो प्रतिकर राशि में 50 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाएगी।

    मुआवजा राशि का निर्धारण

    मुआवजा राशि तय करते समय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित को हुई हानि या क्षति, उपचार खर्च, अंतिम संस्कार खर्च और पुनर्वास से जुड़ी न्यूनतम आवश्यक रकम को ध्यान में रखता है। पीड़ित या उसके आश्रित मुआवजा पाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास आवेदन कर सकते हैं।

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