Ranchi : झारखंड के चर्चित शराब घोटाले में आरोपी और छत्तीसगढ़ के बड़े शराब कारोबारी नवीन केडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे केडिया को बड़ा झटका लगा। न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने साफ कहा कि बेल देने की कोई संभावना नहीं है।
कोर्ट ने क्यों किया खारिज?
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानून की प्रक्रिया का पालन कर आत्मसमर्पण नहीं किया है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक आरोपी खुद पेश नहीं होता, उसकी जमानत पर विचार करना न्यायसंगत नहीं है। गौरतलब है कि दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गोवा में मसाज के दौरान गिरफ्तारी
नवीन केडिया की गिरफ्तारी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उन्हें 8 जनवरी को गोवा के एक पॉश स्पा सेंटर से गिरफ्तार किया, जब वे मसाज करा रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए केडिया लगातार ठिकाने बदल रहे थे, और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया ताकि वे देश से भाग न सकें।
ट्रांजिट बेल का उल्लंघन
गिरफ्तारी के बाद गोवा की अदालत ने उन्हें झारखंड लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। कोर्ट ने चार दिनों की ट्रांजिट बेल इस शर्त पर दी कि वे खुद रांची में पेश होंगे। लेकिन केडिया ने इस निर्देश का उल्लंघन किया और फरार हो गए। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने अब उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया।
मामला क्या है?
झारखंड में शराब वितरण और राजस्व में करोड़ों रुपये के हेरफेर का आरोप है। ACB इस घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कर रही है। मामले में कई रसूखदार लोग जांच के घेरे में हैं और केडिया को इस सिंडिकेट की एक अहम कड़ी माना जा रहा है।
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