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    Home»कोर्ट की खबरें»PLFI सुप्रीमो इलाज के लिए जाएगा एम्स, हाईकोर्ट ने दी इजाजत
    कोर्ट की खबरें

    PLFI सुप्रीमो इलाज के लिए जाएगा एम्स, हाईकोर्ट ने दी इजाजत

    Team JoharBy Team JoharFebruary 3, 2026Updated:February 3, 2026No Comments2 Mins Read
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    हाईकोर्ट
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    Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप के बेहतर इलाज के लिए त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मेदनीनगर जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि दिनेश गोप का इलाज एम्स दिल्ली में कराया जाए। कोर्ट ने जेल अधीक्षक से इस मामले में दो सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। कोर्ट को जेल अधीक्षक ने बताया कि अभी तक एम्स के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है, लेकिन प्रयास जारी है।

    याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बेहतर इलाज न मिलने से दिनेश गोप का स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है। मई 2025 में भी उसे एम्स में इलाज के लिए भेजा जाना था, लेकिन यह संभव नहीं हो सका था। रिम्स के चिकित्सकों की समिति ने भी कहा था कि उसका इलाज रिम्स में संभव नहीं है और उसे एम्स दिल्ली भेजा जाना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार दिनेश गोप के हाथ में चोट लगी थी, जिसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ था। इस दौरान न्यूरोलॉजी से संबंधित दिक्कतें भी सामने आई थीं। दिनेश गोप को झारखंड पुलिस और एनआइए की संयुक्त टीम ने नेपाल से गिरफ्तार किया और उसके बाद रांची जेल भेजा गया।

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