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    Home»देश»आईएनएक्स मामला: अदालत से कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को झटका, आत्मसमर्पण की अर्जी खारिज
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    आईएनएक्स मामला: अदालत से कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को झटका, आत्मसमर्पण की अर्जी खारिज

    Team JoharBy Team JoharSeptember 13, 2019No Comments1 Min Read
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    Joharlive Desk

    नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की आत्मसमर्पण की अर्जी को खारिज कर दिया है। चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए एक आवेदन दिया था। चितंबरम वर्तमान में सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।
    बता दें कि गुरुवार को अदालत ने पी चिदंबरम की याचिका पर फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रखा था। प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में समर्पण के लिए चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि ईडी ने चिदंबरम की याचिका का विरोध किया।

    ईडी ने कहा था कि धन शोधन मामले में अभी चिदंबरम को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार को बताया कि भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की स्थिति में नहीं हैं।

    ईडी ने कहा था कि वह उचित समय पर आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में उन्हें हिरासत में लेगी। वहीं, उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया था कि चिदंबरम जब चाहे आत्मसमर्पण कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है।

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