Johar Live Desk : अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो ध्यान दें। सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। इसके बाद पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और रिफंड भी नहीं ले पाएंगे।
कौन कर सकता है लिंकिंग?
- जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं।
- जिनका पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ और अभी आधार से लिंक नहीं है।
आवश्यक चीजें:
- आधार और पैन कार्ड पास रखें।
- आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। OTP उसी नंबर पर आएगा।
ऑनलाइन लिंकिंग का तरीका:
- इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
- Quick Links में ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
- पैन, आधार और मोबाइल नंबर डालें।
- OTP दर्ज कर वेरिफाई करें।
- वेरिफिकेशन के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
लिंकिंग स्टेटस चेक करें:
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- Quick Links में ‘Link Aadhaar Status’ चुनें।
- पैन और आधार नंबर डालें।
- लिंकिंग हो जाने पर ग्रीन टिक दिखाई देगा।
ध्यान देने योग्य बातें:
- पैन और आधार में नाम, जन्मतिथि, पता और मोबाइल नंबर समान होना चाहिए।
- अगर डिटेल्स अलग हैं तो पहले सुधार कर लें।
क्यों जरूरी है लिंकिंग?
CBDT ने टैक्स फाइलिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जो लोग अब तक लिंक नहीं कर पाए हैं, उन्हें जल्द लिंक करना चाहिए। देर होने पर ₹1,000 का लेट फाइन भी लग सकता है।


