Godda : झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा जिले में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इससे बहाली प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है।
सिकंदर मुर्मू की याचिका पर सुनवाई
यह आदेश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सिकंदर मुर्मू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में गोड्डा जिले में चल रही भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं और इसे चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने रिजल्ट पर लगाई रोक
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पूरे मामले की जांच और सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यानी अब अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए और इंतजार करना होगा।
सभी पक्षों से मांगा जवाब
कोर्ट ने मामले में शामिल सभी प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे अपना पक्ष रखते हुए काउंटर एफिडेविट दाखिल करें। इससे याचिका में लगाए गए आरोपों पर स्थिति साफ हो सकेगी।
चार हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद तय की गई है। तब तक यह मामला कोर्ट में लंबित रहेगा और भर्ती प्रक्रिया पर रोक बनी रहेगी।
अभ्यर्थियों की बढ़ी चिंता
इस आदेश के बाद भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों में चिंता बढ़ गई है। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मामले में आगे का फैसला होगा।
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