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    Home»दिल्ली की खबरें»दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ ग्रैप नियम, पॉल्यूशन कंट्रोल पर सख्ती
    दिल्ली की खबरें

    दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ ग्रैप नियम, पॉल्यूशन कंट्रोल पर सख्ती

    Team JoharBy Team JoharOctober 15, 2024No Comments2 Mins Read
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    GRAP rules implemented in Delhi-NCR : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का पहला चरण मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है. इस योजना के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने नागरिकों से प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन करने की अपील की है.

    • नागरिकों के लिए सुझाव:
      • वाहन के इंजन की नियमित जांच करें और उचित रखरखाव सुनिश्चित करें.
      • टायर में सही वायु दबाव बनाए रखें.
      • हमेशा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) प्रमाणपत्र साथ रखें.
      • ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन का इंजन बंद करें.
      • हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिकतम उपयोग करें.
      • कचरा और अपशिष्ट खुले में न डालें.
      • प्रदूषणकारी गतिविधियों की रिपोर्ट 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप आदि के जरिए करें.
      • त्योहारों पर पटाखों का उपयोग न करें.
    • निर्माण कार्यों के लिए दिशा-निर्देश:
      • निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों का पालन करें.
      • 500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों की परियोजनाओं की अनुमति केवल पंजीकरण के बाद दें.
      • ठोस अपशिष्ट और खतरनाक कचरे का समय पर निपटान करें.
    • यातायात के लिए निर्देश:
      • भारी ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में पुलिस तैनाती सुनिश्चित करें.
      • प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करें.
      • ट्रकों के रूट पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ें.
      • पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाएं.
    • उद्योगों के लिए दिशा-निर्देश:
      • अवैध उद्योगों पर सख्त कार्रवाई करें.
      • ईंट भट्ठों और हॉट मिक्स प्लांट्स में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करवाएं.
      • औद्योगिक कचरे की नियमित निकासी सुनिश्चित करें.

    सीएक्यूएम ने कहा है कि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और आगे की कार्रवाई वायु गुणवत्ता की स्थिति के आधार पर की जाएगी. अधिक जानकारी के लिए सीएक्यूएम की वेबसाइट पर जाएं.

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