चारा घोटाला मामले में गौरी शंकर प्रसाद को एक करोड़ का जुर्माना

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े अंतिम मामले आरसी 48ए/96 में शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने लगभग 36 अभियुक्तों को चार साल की सजा सुनाई है। इनमें गौरीशंकर प्रसाद को एक करोड़ का जुर्माना अदालत ने लगाया है। वहीं, सजा पाने वालों में रविंद्र कुमार सिंह, राधारमण सहाय, महेंद्र प्रसाद, अशोक कुमार यादव, रामनंदन सिंह, अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, अनिल कुमार, मो तौहिद सखल, संजय कुमार, रामाशंकर सिंह, आलोक वर्मा, जगमोहन झा, श्यामनंदन सिंह, सत्येंद्र मेहरा, मदन मोहन पाठक, प्रदीप वशिष्ठ शामिल हैं।

डोरंडा कोषागार का मामला

यह मामला डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। करीब 27 साल तक चले मुकदमे के बाद मामले में फैसला आने वाला है। इससे पूर्व 28 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में 124 आरोपियों में से 35 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। जबकि 53 अभियुक्तों को तीन साल तक की सजा सुनाई गई थी। उन अभियुक्तों को जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। मामले में सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने पैरवी की।

पिछली सुनवाई में दोषी करार

पिछली सुनवाई में इन अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था। इन अभियुक्तो में डॉ जुनूल भेंगराज, डॉ कृष्ण मोहन प्रसाद, डॉ राधा रमण सहाय, डॉ गौरीशंकर प्रसाद, डॉ रवींद्र कुमार सिंह, डॉ फणीद्र कुमार त्रिपाठी, महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक कुमार यादव, रामनंदन सिंह, बिजेश्वरी प्रसाद सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, रवि नंदन कुमार सिन्हा, राजेंद्र कुमार हरित, अनिल कुमार त्रिपाठी, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, दयानंद प्रसाद कश्यप, शरद कुमार, सुरेश दुबे, मो सईद, मो तौहिद, संजय कुमार, रामा शंकर सिंह, उमेश दुबे, अरूण कुमार वर्मा, अजीत कुमार वर्मा, सुशील कुमार सिन्हा, जगमोहन लाल ककड़, श्याम नंदन सिन्हा, मोहिंदर सिंह बेदी, प्रदीप कुमार चौधरी, सत्येंद्र कुमार मेहरा, मदन मोहन पाठक, प्रदीप वशिष्ठ शामिल हैं।