फिल्म मेकर प्रकाश झा को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, पैसे लेकर मॉल में जगह नहीं देने का था आरोप

रांची : फिल्म निर्माता व निर्देशक प्रकाश झा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने एक मामले में प्रकाश झा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का निर्देश दिया है.

मामला जमशेदपुर से जुड़ा हुआ है. दरअसल, प्रतिवादी की ओर से प्रकाश झा पर पैसे लेकर व्यवसायिक जमीन नहीं देने का आरोप लगाया गया है. बता दें कि जमशेदपुर में बनने वाले मॉल में पैसे लेकर दुकान आवंटित नहीं करने से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में प्रकाश झा ने हाईकोर्ट की शरण ली थी.

दरअसल, प्रकाश झा की ओर से जमशेदपुर में मॉल बनाया जा रहा था. इस मॉल में दुकान आवंटित करने के लिए उन्‍होंने क्लासिक मल्टीप्लेक्स से बीस लाख रुपये लेकर एग्रीमेंट कराया था. इसके बाद भी मॉल में मल्‍टीप्‍लेक्‍स को जगह नहीं मिली.

जगह नहीं मिलने पर उसकी ओर से 2011 में रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया गया. जिस पर जनवरी 2018 में संज्ञान लेते हुए अदालत ने प्रकाश झा को समन जारी किया गया था.

पुलिस ने इस मामले की जांच कर फाइनल रिपोर्ट निचली कोर्ट जमा कर दी थी और कहा था कि इस मामले में आपराधिक मामला नहीं बनता है, क्योंकि यह सिविल विवाद से जुड़ा हुआ है.