Ranchi : झारखंड सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे, लाउडस्पीकर, एम्प्लीफायर, ड्रम और ट्रंपेट के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह नियम विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सभी जगहों पर लागू रहेगा।
इस संबंध में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पर्षद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्शी ने बताया कि विभिन्न औद्योगिक और यांत्रिक गतिविधियों के कारण सार्वजनिक स्थलों पर शोर का स्तर बढ़ गया है, जिससे अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।
अलग-अलग क्षेत्रों के लिए निर्धारित ध्वनि सीमा:
औद्योगिक क्षेत्र:
- दिन में: 75 डेसिबल
- रात में: 70 डेसिबल
व्यावसायिक क्षेत्र:
- दिन में: 65 डेसिबल
- रात में: 55 डेसिबल
आवासीय क्षेत्र:
- दिन में: 55 डेसिबल
- रात में: 45 डेसिबल
शांत क्षेत्र (साइलेंस जोन):
- दिन में: 50 डेसिबल
- रात में: 40 डेसिबल
राज्य सरकार ने मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को देखते हुए यह फैसला लिया है। अब रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर, और अन्य तेज आवाज वाले उपकरणों के प्रयोग पर कड़ी नजर रखी जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
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