दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, SC ने ईडी से पूछा चुनाव से पहले केजरीवाल को क्यों किया अरेस्ट

नई दिल्ली : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किए. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले क्यों गिरफ्तार किया गया? कोर्ट ने जनरल एसवी राजू से भी कई सवाल किए. इतना ही नहीं जांच एजेंसी से केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने को कहा. अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण हैं. आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं. बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को भी सुनवाई की थी. जहां कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा था कि वो जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए.

केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया अवैध
सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले में सोमवार को सुनवाई हो रही थी तो उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. इस दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि आपने ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत दाखिल नहीं किया? तब सिंघवी ने कहा कि जमानत अर्जी दाखिल नहीं की. कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर उनकी ओर से जमानत अर्जी दाखिल क्यों नहीं की गई? सिंघवी ने कहा कि इसके कई कारण थे और उन कारणों में यह कारण भी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है. यह पीएमएलए एक्ट की धारा-19 का उल्लंघन है.