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    Home»झारखंड»डीसी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिए निर्देश, बताया किन वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर कर सकते हैं वोट
    झारखंड

    डीसी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिए निर्देश, बताया किन वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर कर सकते हैं वोट

    Team JoharBy Team JoharMarch 28, 2024No Comments1 Min Read
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    पाकुड़: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल के नेतृत्व में जिला प्रशासन सुगम, सहज, सुरक्षित एवं समावेशी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार लोकसभा आम निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मतदाताओं द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) या निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज को दिखाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैः-

    1. आधार कार्ड
    2. मनरेगा जॉब कार्ड
    3. बैंक/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक
    4. श्रम मंत्रालय योजना अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
    5. ड्राईविंग लाईसेंस
    6. पैन कार्ड
    7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड
    8. भारतीय पासपोर्ट

    साथ ही  फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्रीय/राज्य सरकार/ पीएसयू/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र ,सांसदों/विधायकों/विधान पार्षदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र-यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

    ये भी पढ़ें: गोमिया के विभिन्न होटलों में पुलिस की ताबतोड़ छापेमारी, अवैध धंधेबाजों में खौफ का माहौल

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