Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में दखल दिहानी की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत का यह फैसला उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाना था।
कोर्ट में सुनवाई और याचिका
इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। रौनक़ कुमार, सरिता देवी और अन्य ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।
अधिकारियों को निर्देश
हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में हेहल सीओ को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक किसी भी घर या संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा।
इलाके में राहत का माहौल
कोर्ट के आदेश के बाद मधुकम इलाके में राहत की स्थिति है। कई परिवारों ने कोर्ट के फैसले को स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला उनके लिए जीवन और आश्रय की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
आगे की प्रक्रिया
हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। अधिकारियों और याचिकाकर्ताओं को अदालत में अपने-अपने पक्ष को प्रस्तुत करना होगा।
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