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    Home»ट्रेंडिंग»सीएम केजरीवाल को HC से झटका, नहीं मिली गिरफ्तारी से राहत, याचिका हुई खारिज
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    सीएम केजरीवाल को HC से झटका, नहीं मिली गिरफ्तारी से राहत, याचिका हुई खारिज

    Team JoharBy Team JoharMarch 21, 2024Updated:March 21, 20241 Comment2 Mins Read
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    नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है.  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं. हालांकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

    दरअसल, ईडी के समन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आ रहे थे, उन्होंने कोर्ट से आश्वासन मांगा था कि अगर वह पूछताछ के लिए जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है.

    Delhi HC refuses to grant any interim protection from coercive action to Delhi CM Arvind Kejriwal and said at this stage we are not inclined to grant an interim relief.

    However, the court sought a response from ED on this fresh interim plea and listed the matter for April 22,… pic.twitter.com/Laxg9TbY3f

    — ANI (@ANI) March 21, 2024

    दरअसल, सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नोटिसों के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले गिरफ्तार ना करने की गारंटी मांगी थी. सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी ये कहे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

    इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव ने मांगी माफी, कहा- अब ऐसे ऐड नहीं दिखाएंगे

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