मतदान केंद्र परिसर में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा रहेगा बैन, सख्ती से पालन कराने का आदेश

रांची: लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त रखने का आदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव के रवि कुमार ने दिया है. जिसके तहत झारखण्ड लोकसभा आम चुनाव, 2024 के सभी मतदान केन्द्र परिसर में किसी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. इसका सख्ती से पालन कराने का आदेश सभी जिलों के डीसी को दिया गया है. उन्होंने कहा कि इसे अति आवश्यक समझा जाए.

वहीं उल्लंघन करने पर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. इतना ही नहीं इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देने को कहा गया है. इसके अलावा उन्होंने सभी डीसी को भेजे गए पत्र में लिखा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश संख्या 165 दिनांक 1116/08/2019 के द्वारा झारखण्ड राज्य अन्तर्गत सभी सरकारी कार्यालय/ संस्थान/ शिक्षण संस्थान आदि परिसर को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है.

इस क्रम में राज्य नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार झारखण्ड लोकसभा आम चुनाव, 2024 के अन्तर्गत सभी मतदान केन्द्र “तम्बाकू मुक्त क्षेत्र” घोषित किए जाते हैं.