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    Home»जोहार ब्रेकिंग»साप्ताहिक अवकाश के दिन पुलिसकर्मियों के बाहर जाने पर रोक, CID मुख्यालय ने जारी किया निर्देश
    जोहार ब्रेकिंग

    साप्ताहिक अवकाश के दिन पुलिसकर्मियों के बाहर जाने पर रोक, CID मुख्यालय ने जारी किया निर्देश

    Team JoharBy Team JoharAugust 29, 2020No Comments3 Mins Read
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    Joharlive Team

    रांची। पुलिस के सीआईडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग में लगातार कोरोना संक्रमण के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। दो सप्ताह में सीआईडी में एक दर्जन से अधिक अधिकारी और कर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यही वजह है कि अब सीआईडी मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश के दिन भी सीआईडी का कोई भी पुलिसकर्मी मुख्यालय छोड़कर बाहर नहीं जाएगा।

    शनिवार – रविवार होता है अवकाश

    सीआईडी मुख्यालय समेत अन्य पुलिस कार्यालयों में शनिवार -रविवार को अवकाश होता है। सीआईडी मुख्यालय में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों के लगातार मिलने के बाद नया आदेश जारी हुआ है। आदेश के मुताबिक, अवकाश के दिनों में मुख्यालय से बाहर जाने पर पूरी तरह रोक लगायी गयी है। सीआईडी एडीजी अनिल पालटा क्या देश में यह जिक्र है कि 2 दिन की छुट्टी में कई पुलिसकर्मी जिला छोड़ कर बाहर चले जाते हैं। अब क्योंकि पुलिसकर्मियों संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है इसलिए छुट्टी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी जिला छोड़कर बाहर न जाए अगर किसी को बेहद ज्यादा जरूरी काम हो तो वह इसकी सूचना मुख्यालय को जरूर दें। मतलब साफ है कि अब मुख्यालय से बाहर जाने के पहले वरीय अधिकारियों से इजाजत लेना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि बगैर इजाजत कोई पुलिसकर्मी मुख्यालय से बाहर जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    सीआईडी मुख्यालय में लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा। जिसके बाद सीआईडी के एसपी ने इस संबंध में बुधवार को भी नए आदेश जारी किये थे। आदेश में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंस पालन करने की हिदायत दी गई थी. साथ ही लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी करवाई की बात कही गई थी।

    जहां- तहां थूकने पर होगी कानूनी कार्रवाई

    सीआइडी एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को निर्देश दिया है कि वह जहां तहां न थूकें। इधर उधर थूकते पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है। सीआईडी के सभी कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि जिस शाख या कार्यालय में कोई कर्मी पॉजिटिव पाया जाएगा, वहां सारे कर्मियों की जांच करायी जाएगी। अनावश्यक किसी चीज को न छूने का निर्देश भी दिया गया है।

    एसी के उपयोग पर पाबंदी

    कार्यालय में एसी के प्रयोग पर भी पाबंदी लगायी गई है। एक से अधिक पदाधिकारियों या कर्मियों के उपस्थित रहने पर एसी का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया गया है। पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि मास्क से मुंह और नाक दोनों ढंके साथ ही दो गज की दूरी बनाकर कार्यों का निष्पादन करें।

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