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    Home»ट्रेंडिंग»BUDGET 2026-27 : आयकर में छूट का ऐलान नहीं, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट
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    BUDGET 2026-27 : आयकर में छूट का ऐलान नहीं, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट

    Team JoharBy Team JoharFebruary 1, 2026No Comments2 Mins Read
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    आयकर
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    New Delhi : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में आयकर से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सरकार 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू करेगी। इससे आयकर भरने की प्रक्रिया आसान होगी और फॉर्म सरल बनेंगे। निर्मला सीतारमण ने बताया कि मामूली फीस देकर रिटर्न रिवाइज करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी जाएगी। वहीं, ITR-1 और ITR-2 वाले व्यक्ति 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। नॉन-ऑडिट बिजनेस केस या ट्रस्ट के लिए समय सीमा 31 अगस्त तक होगी।

    अप्रवासियों के लिए TDS प्रक्रिया आसान

    अप्रवासी भारतीयों के लिए अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस प्रक्रिया को आसान बनाने का ऐलान किया गया। इससे विदेशी नागरिक अपनी संपत्ति बेचने में आसानी महसूस करेंगे। बजट में अघोषित आय के लिए 1 करोड़ रुपये तक का प्रावधान रखा गया। इसके तहत मुकदमेबाजी कम होगी और छोटे टैक्स अपराधों के लिए केवल जुर्माना लगाया जाएगा।

    नया टैक्स रीजीम और आयकर स्लैब

    वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब के बारे में जानकारी दी। नए टैक्स रीजीम में तीन लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

    • 3 लाख से 7 लाख रुपये : 5% टैक्स
    • 7 लाख से 10 लाख रुपये : 10% टैक्स
    • 10 लाख से 12 लाख रुपये : 15% टैक्स
    • 12 लाख से 15 लाख रुपये : 15% टैक्स

    सरकार का लक्ष्य : गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास

    निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने देश में गरीबी कम करने और आर्थिक विकास को तेज करने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार का कर्तव्य है देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना और नागरिकों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित करना।
    यह बजट टैक्स सुधार, निवेश आसान बनाने और आम लोगों की वित्तीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

    Also Read : वित्त मंत्री ने बजट भाषण में की नई योजनाओं की घोषणा, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी और शी-मार्ट्स का शुभारंभ

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