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    Home»ट्रेंडिंग»Byju’s को बड़ा झटका: NCLAT ने खारिज की आकाश शेयर विवाद में याचिका
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    Byju’s को बड़ा झटका: NCLAT ने खारिज की आकाश शेयर विवाद में याचिका

    Sneha KumariBy Sneha KumariJune 8, 2025No Comments2 Mins Read
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    NCLAT
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    New Delhi : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने बायजू की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका Byju’s की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (TLP) की ओर से दायर की गई थी। मामला आकाश एजुकेशनल सर्विसेज में हिस्सेदारी को लेकर है।

    दरअसल, 27 मार्च 2025 को एनसीएलटी ने अंतरिम आदेश में आकाश में शेयरधारिता में कोई बदलाव न करने को कहा था। इसी आदेश को बायजू ने चुनौती दी थी, लेकिन एनसीएलएटी ने कहा कि यह आदेश सहमति से दिया गया था और इसमें किसी के अधिकार पर अंतिम फैसला नहीं हुआ, इसलिए अभी हस्तक्षेप जरूरी नहीं है।

    बाद में आकाश ने इस अंतरिम आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल को यह आदेश रद्द करते हुए मामला दोबारा एनसीएलटी को भेजा। 30 अप्रैल को एनसीएलटी की सुनवाई में बायजू के समाधान पेशेवर के वकील ने आरोप लगाया कि बायजू की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट हो रही है और कंपनी की संपत्तियां गिरवी रखी जा रही हैं।

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