Ranchi : रांची में लैंड स्कैम मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी (CI) भानु प्रताप प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला भ्रष्टाचार और फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हेराफेरी से जुड़ा है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं, ऐसे में उसे जमानत देना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने माना कि जांच अभी अहम चरण में है और इस समय जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।
जमीन घोटाले से जुड़ा मामला
यह पूरा मामला बड़गाई अंचल और आसपास की जमीनों में फर्जीवाड़े से जुड़ा है, जिसमें दस्तावेजों में हेरफेर कर जमीनों के रिकॉर्ड बदले जाने के आरोप हैं। जांच एजेंसियों को पहले भी कई रजिस्टर, दस्तावेज और संदिग्ध रिकॉर्ड मिले हैं। जानकारी के अनुसार, भानु प्रताप प्रसाद लंबे समय से इस केस में न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप भी लगे हैं।
जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी
मामले की जांच ईडी और अन्य एजेंसियां पहले से कर रही हैं। आरोप है कि जमीन के फर्जी सौदों से जुड़े नेटवर्क में कई लोग शामिल हैं और इससे अवैध तरीके से बड़ी रकम बनाई गई। हाईकोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि ट्रायल को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि मामले का जल्द निपटारा हो सके।
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