बिहार: ड्यूटी के दौरान मोबाइल चलाने पर लगाई रोक, जवान और अधिकारी सभी पर होगा लागू

पटना: बिहार पुलिस के जवान और अधिकारी अब अगर ड्यूटी के दौरान बेवजह मोबाइल चलाते नजर आए तो उन पर कार्रवाई होगी। इसके लिए बिहार पुलिस मुख्‍यालय से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश की प्रति सभी जिलों के एसपी को भेजी जा रही है। ड्यूटी के दौरान अब पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को बेवजह मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी के निर्देश पर मंगलवार को आदेश जारी कर कहा है कि पुलिस पदाधिकारी और कर्मी कर्तव्य के दौरान विशेष परिस्थिति को छोड़कर मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग ना करें।नहीं माना आदेश तो होगी कार्रवाई

पुलिस मुख्यालय ने सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, एसपी और समादेष्टा को भी अपने स्तर से इस बाबत निर्देश जारी करने को कहा गया है। इसका उल्लंघन करने पर अनुशासनहीनता मानते हुए दोषी पुलिसकर्मियों और अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विधि व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था के लिए चौक चौराहों पर पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। यहां इन्हें कर्तव्य के दौरान सजग रहना पड़ता है मगर ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं, जहां पुलिस पदाधिकारी और कर्मी कर्तव्य के दौरान अनावश्यक रूप से मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल का अनावश्यक उपयोग एवं सोशल मीडिया से जुड़ कर वह अपना व्यक्तिगत मनोरंजन करते रहते हैं जिससे कर्तव्य के दौरान उनका ध्यान भटकता है।

आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल के बेजा इस्‍तेमाल से कार्य क्षमता और दक्षता में भी कमी आती है। ऐसा करने से आम जनता के बीच पुलिस की छवि भी धूमिल होती है। कई बार मीडिया के द्वारा भी ऐसे मामलों को प्रकाश में लाया गया है, जिससे पुलिस की छवि नकारात्मक बनती है। ऐसे में जरूरी है कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी अनुशासन में रहें। आगे से इस तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।