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    Home»झारखंड»हिंदपीढ़ी कुरकुरे ह’त्याकां’ड के मुख्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, सहयोगी को मिली राहत
    झारखंड

    हिंदपीढ़ी कुरकुरे ह’त्याकां’ड के मुख्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, सहयोगी को मिली राहत

    Team JoharBy Team JoharNovember 1, 2025No Comments2 Mins Read
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    Ranchi : राजधानी रांची के हिन्दपीढ़ी में हुए बहुचर्चित कुरकुरे उर्फ साहिल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों पूर्व पार्षद मो. असलम और अमन राजा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। दोनों पर साहिल उर्फ कुरकुरे की हत्या में शामिल होने का गंभीर आरोप है। वहीं, इस मामले में एक अन्य आरोपी मो. फिरोज, जो चाईबासा का रहने वाला है और जिस पर हत्याकांड के अभियुक्तों को पनाह देने का आरोप था, उसे कोर्ट ने जमानत दे दी है।

    यह हत्याकांड 10 अगस्त 2025 को भट्टी चौक के पास दिनदहाड़े अंजाम दिया गया था। साहिल उर्फ कुरकुरे की मां बेबी खातून ने पूर्व पार्षद मो असलम और उनके भाई मो आसिफ पर सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप लगाया था। साहिल एक महीने पहले ही जेल से जमानत पर रिहा हुए थे और पूर्व पार्षद के भाई से लगातार धमकियां मिल रही थीं। घटना के बाद इलाके में भारी बवाल मचा। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों और कार्यालय में तोड़फोड़ की तथा वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने मो आसिफ को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी अरमान ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। अमन राजा भी फरार होने के बाद सरेंडर कर जेल पहुंचा।

    पुलिस ने घटना के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अब कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट के इस फैसले के बाद शहर में फिर से इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि शेष आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।

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