Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»जोहार ब्रेकिंग»मासूम से दरिंदगी करने वाले को 20 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
    जोहार ब्रेकिंग

    मासूम से दरिंदगी करने वाले को 20 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

    joharlive NetworkBy joharlive NetworkMay 6, 2026Updated:May 6, 2026No Comments2 Mins Read1
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    नाबालिग
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Chaibasa : चाईबासा की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला किरीबुरू थाना क्षेत्र का है, जिसकी प्राथमिकी 9 अप्रैल 2024 को दर्ज की गई थी। केस में पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी। करमपदा निवासी दिलीप गुडिया, पिता पियुस गुडिया, पर आरोप था कि उसने नाबालिग बच्ची को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना सामने आने के बाद किरीबुरू पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों समेत कई अहम सबूत जुटाए। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

    Also Read : JAC 12वीं रिजल्ट में बेटियों का जलवा, मेहनत ने लिखी सफलता की नई कहानी

    Also Read : IIM Ranchi में रिकॉर्ड प्लेसमेंट, MBA छात्र को 52.50 लाख और EMBA में 1.2 करोड़ का मिला पैकेज

    Also Read : झारखंड में अब स्ट्रीट फूड होगा ज्यादा सुरक्षित, ठेला-खोमचा वालों को मिलेगी ट्रेनिंग

    Also Read : अवैध संबंध का नतीजा है टाटीसिल्वे के कमलेश की ह’त्या, पति-पत्नी समेत तीन गिरफ्तार

    20-Year Sentence for Perpetrator of Brutality Against a Child; Court Delivers Verdict कोर्ट ने सुनाया फैसला मासूम से दरिंदगी करने वाले को 20 साल की सजा
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous ArticleJAC 12वीं रिजल्ट में बेटियों का जलवा, मेहनत ने लिखी सफलता की नई कहानी
    Next Article चंदन बेसरा ह’त्याकांड का खुलासा : पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौ’त के घाट, गिरफ्तार

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    JPSC PT रद्द करो, CBI जांच कराओ, नहीं तो सड़क पर उतरेगा आजसू : सुदेश महतो

    August 6, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    खर्च का हवाला देकर रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से इनकार नहीं कर सकते राज्य: सुप्रीम कोर्ट

    August 6, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    जेपीएससी में सुधार को लेकर योगेंद्र यादव ने हेमंत सोरेन को क्या सलाह दी?

    August 6, 2026
    क्राइम

    आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बेल, कहा- फिलहाल जमानत की जरूरत नहीं

    August 6, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, कहा- सरकारी सुस्ती को नहीं मिलेगी कानूनी छूट

    August 6, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    JPSC छात्र आंदोलन: सरकार से वार्ता के लिए छात्र प्रतिनिधिमंडल तैयार, JPSC-JSSC Reform Manch ने जारी की सूची

    August 6, 2026
    Latest Posts

    JPSC PT रद्द करो, CBI जांच कराओ, नहीं तो सड़क पर उतरेगा आजसू : सुदेश महतो

    August 6, 2026

    खर्च का हवाला देकर रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से इनकार नहीं कर सकते राज्य: सुप्रीम कोर्ट

    August 6, 2026

    जेपीएससी में सुधार को लेकर योगेंद्र यादव ने हेमंत सोरेन को क्या सलाह दी?

    August 6, 2026

    आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बेल, कहा- फिलहाल जमानत की जरूरत नहीं

    August 6, 2026

    झारखंड हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, कहा- सरकारी सुस्ती को नहीं मिलेगी कानूनी छूट

    August 6, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.