Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    18 Jun, 2025 ♦ 2:48 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»झारखंड हाई कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील, बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा सकता
    झारखंड

    झारखंड हाई कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील, बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा सकता

    Team JoharBy Team JoharJuly 25, 2023No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष मामले को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई 30 अगस्त को होगी।

    झारखंड विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के लिए भाजपा ने नाम नहीं दिया है। इस पर भाजपा की ओर से कहा गया कि पहले ही नेता प्रतिपक्ष के नेता के लिए बाबूलाल मरांडी का नाम दिया जा चुका है। इस पर कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया कि बाबूलाल मरांडी झाविमो पार्टी से जीत कर आए थे, भाजपा के साथ उनके मर्जर के मामले में अभी तक विधानसभा स्पीकर का कोई निर्णय नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसे व्यक्ति का नाम दिया जाना चाहिए, जो भाजपा की सिंबल से लड़ा हो और जीता हो। विधानसभा के बिजनेस में हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता।

    विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। भाजपा की ओर से कुमार हर्ष ने पैरवी की। राजकुमार की ओर से अभय मिश्रा एवं वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह ने पैरवी की।

    इससे पहले विधानसभा सचिव ने दो बिंदुओं पर झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया, जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार के तहत विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकता है। हाई कोर्ट हाउस के बिजनेस में एंट्री नहीं कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 212 के तहत हाई कोर्ट विधानसभा की कार्यवाही में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। विधानसभा स्पीकर को निर्देश देने का उसे पावर नहीं है।

    Babulal Marandi cannot be made Leader of Opposition Bjp Jharkhand Legislative Assembly Kapil Sibal argument in Jharkhand High Court Supreme Court
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleरांची में छात्राओं से छेड़खानी के आरोपी शिक्षक के खिलाफ फूटा गुस्सा, सड़क जाम और थाने का घेराव
    Next Article चर्चित एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में गोपाल कांडा को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

    Related Posts

    झारखंड

    भाजपा के झूठे आरोपों की राजनीति से जनता गुमराह नहीं होगी: विनोद कुमार पांडेय

    June 17, 2025
    जमशेदपुर

    जमशेदपुर के हजारों प्री मैट्रिक विद्यार्थियों को अब तक नहीं मिली छात्रवृत्ति, नाराज हुए DC

    June 17, 2025
    जमशेदपुर

    बिजली की चपेट में आये दो मजदूर, 16 वर्षीय किशोर भी शामिल…

    June 17, 2025
    Latest Posts

    भाजपा के झूठे आरोपों की राजनीति से जनता गुमराह नहीं होगी: विनोद कुमार पांडेय

    June 17, 2025

    जमशेदपुर के हजारों प्री मैट्रिक विद्यार्थियों को अब तक नहीं मिली छात्रवृत्ति, नाराज हुए DC

    June 17, 2025

    बिजली की चपेट में आये दो मजदूर, 16 वर्षीय किशोर भी शामिल…

    June 17, 2025

    ऑनलाइन निवेश के नाम पर साइबर ठग ने महिला से ठगे 29 लाख रुपए

    June 17, 2025

    रांची में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को किया अलर्ट

    June 17, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.