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    Home»बिहार»बिहार : विधायक अनंत सिंह की जमानत अर्जी खारिज
    बिहार

    बिहार : विधायक अनंत सिंह की जमानत अर्जी खारिज

    Team JoharBy Team JoharNovember 16, 2019No Comments2 Mins Read
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    Joharlive Desk

    पटना । बिहार की राजधानी पटना में सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने धमकी और शस्त्र अधिनियम एक मामले में आज माेकामा से निर्दलीय विधायक अनंत कुमार सिंह की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी।
    अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) सह विशेष न्यायाधीश राजीव नयन की अदालत में विधायक श्री सिंह की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर बहस करते हुए उनके वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को इस मुकदमे में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा फंसाया गया है। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने श्री सिंह को नियमित जमानत पर मुक्त करने से इनकार कर दिया।
    मामला पटना जिले के पंडारक थाने में 15 जुलाई 2019 को दर्ज किया गया था। आरोप के अनुसार, मामला मारपीट, धमकी एवं आपराधिक षड्यंत्र के अलावा प्रतिबंधित हथियार की बरामदगी का है।
    वहीं, दूसरी ओर सांसदों-विधायकों से जुड़े सत्र वादों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्याेदश) शशिधर विश्वकर्मा ने हत्या और शस्त्र अधिनियम के एक लंबित मामले में विधायक श्री सिंह की उपस्थिति के लिए पेशी वारंट जारी करने का आदेश दिया।
    अदालत ने इस मामले में 29 नवंबर 2019 की अगली तिथि निश्चित करते हुए श्री सिंह को पेश करने का आदेश काराधीक्षक को दिया है। मामला 08 जनवरी 2008 को पटना के कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था।

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