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    Home»झारखंड»पूजा सिंघल को नहीं मिली अग्रिम जमानत, अगली सुनवाई चार जुलाई को
    झारखंड

    पूजा सिंघल को नहीं मिली अग्रिम जमानत, अगली सुनवाई चार जुलाई को

    Team JoharBy Team JoharJune 28, 2022No Comments1 Min Read
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    रांची। निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के क्रम में आइएएस अधिकारी के अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने बीमारी का हवाला देते हुए अदालत से जमानत याचिका स्वीकृत करने का आग्रह किया। आइएएस अधिकारी ने ईडी के चार्जशीट दाखिल करने के पहले जमानत याचिका दाखिल की थी।

    25 मई से वह केंद्रीय कारा होटवार में बंद हैं और ईडी की टीम ने इन्हें 11 मई को गिरफ्तार किया था। निलंबित आइएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। पूजा सिंघल के जमानत याचिका पर जवाब दाखिल के लिए ईडी ने कोर्ट से समय की मांग की। ईडी की तरफ से मनरेगा घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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