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    Home»देश»सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने पर जल्द फैसला लेने की जरूरत
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    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने पर जल्द फैसला लेने की जरूरत

    Team JoharBy Team JoharSeptember 13, 2019No Comments1 Min Read
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    Joharlive Desk

    नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया प्रोफाइलों को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर यथाशीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने कहा, इस समय हमें नहीं मालूम कि क्या हम इस मुद्दे पर निर्णय कर सकते हैं या उच्च न्यायालय फैसला करेगा।
    पीठ ने यह भी कहा कि कि वह इस मामले के गुण दोष पर गौर नहीं करेगी और सिर्फ मद्रास, बंबई और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की फेसबुक की याचिका पर निर्णय करेगी।

    केंद्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इन मामलों को उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को न्यायालय में दावा किया था कि फेसबुक इंक और अन्य सोशल मीडिया कंपनियां भारतीय कानून का अनुपालन नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से अराजकता बढ़ रही है और अपराधों की पहचान में मुश्किलें आ रही है।

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