रांची में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने 26 सितंबर को जिले के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है. यह आदेश KG से 12वीं तक के विद्यार्थियों पर लागू होगा. इसमें सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी स्कूल शामिल हैं.
जिला प्रशासन के मुताबिक, भारत मौसम विज्ञान विभाग के झारखंड केंद्र ने 25 सितंबर को जारी विशेष बुलेटिन में रांची को येलो जोन में रखा है. जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है.
शिक्षक करेंगे ई-विद्यावाहिनी से करेंगे उपस्थिति दर्ज
सरकारी स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी 26 सितंबर को ई-विद्यावाहिनी में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और गैर-शैक्षणिक कार्य करेंगे.
वहीं, अगर किसी स्कूल में पहले से कोई अनिवार्य परीक्षा तय है, तो उसके संचालन को लेकर स्कूल के प्रधान अपने स्तर पर फैसला ले सकेंगे.
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि स्कूल बंद रखने के आदेश का पालन नहीं करने वाले संबंधित स्कूल या संस्थान के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

