महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली कैब चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का सामान्य ज्ञान जरूरी कर दिया गया है. मराठी का जरूरी ज्ञान नहीं होने पर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और वह कैब नहीं चला सकेगा.
मुंबई में एक मामला सामने आया है, जिसमें मुंबई पूर्व RTO ने दहिसर पूर्व के रहने वाले कैब चालक पंकज साव को इस संबंध में नोटिस जारी किया है.
मामला उस समय सामने आया जब पंकज साव अपनी कैब लेकर RTO कार्यालय पहुंचे थे. RTO के मुताबिक, वाहन और दस्तावेजों की जांच के दौरान चालक के मराठी भाषा के ज्ञान की भी जांच की गई. इस दौरान अधिकारियों ने पाया कि उन्हें नियमों के मुताबिक मराठी का जरूरी सामान्य ज्ञान नहीं है. इसके बाद RTO की ओर से नोटिस जारी किया गया.
नोटिस में महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली मोटर कैब के अधिकृत चालक या परमिटधारक के लिए मराठी भाषा का कार्यज्ञान जरूरी बताया गया है.
एक महीने में मराठी की परीक्षा
RTO ने चालक को नोटिस मिलने के एक महीने के भीतर मराठी का जरूरी सामान्य ज्ञान हासिल करने और अधिकृत अधिकारी के सामने परीक्षा देने का निर्देश दिया है. यानी चालक को तय समय के भीतर यह साबित करना होगा कि उसे कैब चलाने के लिए जरूरी स्तर की मराठी आती है.
नियम नहीं माना तो तीन महीने तक ऑथराइजेशन निलंबित
RTO ने नोटिस में चेतावनी दी है कि तय एक महीने में मराठी का जरूरी ज्ञान हासिल नहीं करने पर चालक के लाइसेंस पर कैब चलाने का ऑथराइजेशन तीन महीने तक निलंबित किया जा सकता है. लगातार नियम का पालन नहीं करने पर ऑथराइजेशन रद्द भी किया जा सकता है.
संबंधित कैब का रजिस्ट्रेशन नंबर MH47AW6362 है. RTO ने यह कार्रवाई महाराष्ट्र मोटर वाहन नियमों में मराठी भाषा के कार्यज्ञान से जुड़े प्रावधानों के तहत की है.
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