Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे सहायक शिक्षकों के लिए एक अहम आदेश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह MACP योजना के लाभ को लेकर 16 सप्ताह के भीतर अंतिम फैसला ले। यह मामला जामताड़ा जिले के 84 शिक्षकों की याचिका से जुड़ा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिक्षकों की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि राज्य के दूसरे विभागों और स्कूलों, जैसे अल्पसंख्यक स्कूल और आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों को MACP का लाभ मिल रहा है, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया है। कोर्ट ने माना कि जब अन्य जगहों पर यह लाभ दिया जा रहा है और सरकार खुद इस पर विचार कर चुकी है, तो प्राथमिक शिक्षकों के मामले में भी जल्द निर्णय जरूरी है।


