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    Home»झारखंड»झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत, अब मिलेगा ₹16,290 न्यूनतम वेतन
    झारखंड

    झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत, अब मिलेगा ₹16,290 न्यूनतम वेतन

    Muskan ChoudharyBy Muskan ChoudharyMay 22, 2026No Comments3 Mins Read
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    झारखंड हाईकोर्ट
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    Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे सहायक शिक्षकों के लिए एक अहम आदेश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह MACP योजना के लाभ को लेकर 16 सप्ताह के भीतर अंतिम फैसला ले। यह मामला जामताड़ा जिले के 84 शिक्षकों की याचिका से जुड़ा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिक्षकों की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि राज्य के दूसरे विभागों और स्कूलों, जैसे अल्पसंख्यक स्कूल और आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों को MACP का लाभ मिल रहा है, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया है। कोर्ट ने माना कि जब अन्य जगहों पर यह लाभ दिया जा रहा है और सरकार खुद इस पर विचार कर चुकी है, तो प्राथमिक शिक्षकों के मामले में भी जल्द निर्णय जरूरी है।

    सरकार ने पहले दिया था आश्वासन, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ा

    सुनवाई में यह भी सामने आया कि राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 7 अगस्त 2024 को झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ को पत्र लिखकर MACP लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया था। लेकिन इसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब इस मामले को लंबा नहीं खींचा जा सकता। आदेश की प्रति मिलने के 16 सप्ताह के भीतर सरकार को अंतिम निर्णय लेना ही होगा।

    16,290 रुपये न्यूनतम वेतन पर शिक्षकों को बड़ी जीत

    एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम जिले के 80 प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन शिक्षकों को 16,290 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन दिया जाए। ये शिक्षक 2006 से पहले सेवा में आए मैट्रिक और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित हैं। उनकी मांग थी कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनका शुरुआती वेतन 1 जनवरी 2006 से 16,290 रुपये तय किया जाए। सरकार की तरफ से कहा गया था कि यह वेतनमान सिर्फ सचिवालय सहायकों के लिए लागू है। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि पहले दिए गए न्यायिक फैसले इस मामले पर पहले से लागू हैं। कोर्ट ने 10 जून 2024 के विभागीय आदेश को भी रद्द कर दिया।

    पहले के फैसलों का असर, सरकार की अपील पर भी सवाल

    कोर्ट ने साफ कहा कि शिक्षकों को वही लाभ मिलेगा जो पहले के समान मामलों में दिया गया है। हालांकि सरकारी पक्ष ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की गई है। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि सिर्फ अपील दायर करने से शिक्षकों के वेतन अधिकार पर असर नहीं पड़ेगा। इस फैसले को शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से वे समान वेतन और MACP लाभ की मांग कर रहे थे। अब कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद बढ़ी है कि सरकार इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाएगी।

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