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    Home»झारखंड»नर्सिंग स्टाफ से यौन उत्पीड़न मामले में DAV कपिलदेव के पूर्व प्राचार्य दोषी करार
    झारखंड

    नर्सिंग स्टाफ से यौन उत्पीड़न मामले में DAV कपिलदेव के पूर्व प्राचार्य दोषी करार

    Muskan ChoudharyBy Muskan ChoudharyMay 21, 2026Updated:May 21, 2026No Comments2 Mins Read
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    Ranchi : रांची के चर्चित डीएवी कपिलदेव स्कूल यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी पूर्व प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यह मामला साल 2022 में सामने आया था, जब स्कूल की एक महिला नर्स ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा उसे लगातार परेशान करते थे और अश्लील संदेश भेजते थे। शिकायत में यह भी कहा गया था कि प्राचार्य ने कई बार गलत तरीकों से फायदा उठाने और मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की। मामला सामने आने के बाद शिक्षा जगत में काफी हंगामा हुआ था।

    लंबे समय तक चला कोर्ट में ट्रायल

    इस केस की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। जांच के दौरान पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी और कई सबूत कोर्ट में पेश किए गए थे। जब यह मामला सामने आया था, तब पूरे शहर में इसकी काफी चर्चा हुई थी। स्कूल प्रबंधन ने भी कार्रवाई करते हुए मनोज कुमार सिन्हा को उनके पद से हटा दिया था। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की थी। बताया जाता है कि गिरफ्तारी से पहले वह कुछ समय तक फरार भी रहे थे। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

    जमानत भी हुई थी रद्द

    मामले में पहले उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन बाद में पीड़िता की शिकायत पर जमानत रद्द कर दी गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बाहर आने के बाद आरोपी की ओर से दबाव बनाने की कोशिश की गई। अदालत के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लोगों का कहना है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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