Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    21 May, 2026 ♦ 2:11 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»नर्सिंग स्टाफ से यौन उत्पीड़न मामले में DAV कपिलदेव के पूर्व प्राचार्य दोषी करार
    कोर्ट की खबरें

    नर्सिंग स्टाफ से यौन उत्पीड़न मामले में DAV कपिलदेव के पूर्व प्राचार्य दोषी करार

    Muskan ChoudharyBy Muskan ChoudharyMay 21, 2026Updated:May 21, 2026No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Ranchi : रांची के चर्चित डीएवी कपिलदेव स्कूल यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी पूर्व प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यह मामला साल 2022 में सामने आया था, जब स्कूल की एक महिला नर्स ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा उसे लगातार परेशान करते थे और अश्लील संदेश भेजते थे। शिकायत में यह भी कहा गया था कि प्राचार्य ने कई बार गलत तरीकों से फायदा उठाने और मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की। मामला सामने आने के बाद शिक्षा जगत में काफी हंगामा हुआ था।

    लंबे समय तक चला कोर्ट में ट्रायल

    इस केस की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। जांच के दौरान पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी और कई सबूत कोर्ट में पेश किए गए थे। जब यह मामला सामने आया था, तब पूरे शहर में इसकी काफी चर्चा हुई थी। स्कूल प्रबंधन ने भी कार्रवाई करते हुए मनोज कुमार सिन्हा को उनके पद से हटा दिया था। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की थी। बताया जाता है कि गिरफ्तारी से पहले वह कुछ समय तक फरार भी रहे थे। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

    जमानत भी हुई थी रद्द

    मामले में पहले उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन बाद में पीड़िता की शिकायत पर जमानत रद्द कर दी गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बाहर आने के बाद आरोपी की ओर से दबाव बनाने की कोशिश की गई। अदालत के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लोगों का कहना है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

    Also Read : गर्मी की छुट्टियों में रेलवे का तोहफा, हजारीबाग रोड स्टेशन पर रुकेगी स्पेशल ट्रेन
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleगर्मी की छुट्टियों में रेलवे का तोहफा, हजारीबाग रोड स्टेशन पर रुकेगी स्पेशल ट्रेन
    Next Article जमशेदपुर में फिल्मी अंदाज में चोरी, छत काटकर उड़ा ले गए लाखों का सामान

    Related Posts

    जामताड़ा

    जनगणना मैपिंग में गड़बड़ी का आरोप, नवाडीह के ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय पर किया प्रदर्शन

    May 21, 2026
    झारखंड

    झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दुर्गा सोरेन को सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, याद किया संघर्ष और बलिदान

    May 21, 2026
    चतरा

    सनी वर्धन बने चतरा के नए एसडीपीओ, कानून-व्यवस्था पर रहेगा जोर

    May 21, 2026
    Latest Posts

    जनगणना मैपिंग में गड़बड़ी का आरोप, नवाडीह के ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय पर किया प्रदर्शन

    May 21, 2026

    झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दुर्गा सोरेन को सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, याद किया संघर्ष और बलिदान

    May 21, 2026

    सनी वर्धन बने चतरा के नए एसडीपीओ, कानून-व्यवस्था पर रहेगा जोर

    May 21, 2026

    धनबाद पुलिस का बड़ा रिकॉर्ड, शिकायत निवारण में पूरे झारखंड में नंबर-1

    May 21, 2026

    शराब माफियाओं पर चाईबासा पुलिस का वार, कई भट्ठियां ध्वस्त, चार गिरफ्तार

    May 21, 2026

    © 2026 Johar LIVE. Designed by Launching Press. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.