Ranchi : नगर पालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर प्रशासन ने मतदान के दिन 23 फरवरी 2026 को सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 886 और 887 के तहत लिया गया है।
किस-किस को अवकाश मिलेगा
इस अधिसूचना के अनुसार जिला के रांची नगर निगम और नगर पंचायत बुण्डू के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालय और प्रतिष्ठान 23 फरवरी को बंद रहेंगे। इस दिन सभी दुकान और प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।
वोटिंग करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अपने नगर निकाय क्षेत्र में रहता है और वहां का मतदाता है, लेकिन वह किसी उद्योग, प्रतिष्ठान या दुकान में काम करता है जो उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर है। ऐसे कर्मचारियों को भी सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा, जो लोग Casual Worker/Daily Wage Worker के रूप में किसी अन्य क्षेत्र के संस्थान या प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं और मतदाता भी हैं, उन्हें भी मतदान के दिन अवकाश की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B(1) और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590(3) के तहत दी जा रही है।
प्रशासन की सलाह
प्रशासन ने मतदाताओं और कर्मचारियों से अपील की है कि वे मतदान का अधिकार सुरक्षित रूप से प्रयोग करें। साथ ही कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि मतदान के दिन अपने नियोक्ताओं से अवकाश लेने की प्रक्रिया पहले से सुनिश्चित कर लें।
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