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    Home»देश»सुप्रीम कोर्ट से ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को झटका, जमानत याचिका रद्द
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    सुप्रीम कोर्ट से ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को झटका, जमानत याचिका रद्द

    Sneha KumariBy Sneha KumariAugust 13, 2025Updated:August 13, 2025No Comments2 Mins Read
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    सुशील कुमार
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    Johar Live Desk : पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सागर धनकड़ हत्याकांड में उनकी जमानत रद्द कर दी है और उन्हें एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

    दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले सुशील को जमानत दे दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना कि यह एक गंभीर अपराध है और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए सुशील को फिलहाल रिहा नहीं किया जा सकता।

    क्या है पूरा मामला?

    यह मामला साल 2021 का है, जब 4 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में एक संपत्ति विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। आरोप है कि सुशील कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर जूनियर पहलवान सागर धनकड़ और उसके दोस्तों पर हमला किया।

    इस हमले में सागर बुरी तरह जख्मी हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने सुशील कुमार को हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, और दंगे जैसे कई गंभीर धाराओं में आरोपी बनाया।

    क्या-क्या सामने आया?

    इस मामले में एक वीडियो फुटेज भी सामने आया था, जिसमें सुशील और उसके साथी कुछ लोगों की पिटाई करते दिखे। पुलिस की चार्जशीट में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सुशील को पुलिस ने इस केस में गिरफ्तार भी किया था।

    अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सुशील कुमार को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। कोर्ट का यह फैसला मामले की गंभीरता और जांच के मद्देनज़र आया है।

     

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