Ranchi : झारखंड में शहरी निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को हाई कोर्ट में इस मामले पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
यह याचिका निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दाखिल की गई थी। सुनवाई जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज कर राज्य में कानून के शासन (रूल ऑफ लॉ) को कमजोर कर रही है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई 2025 को होगी।
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