Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों (क्लास 9 से 12) में प्रधानाचार्य, आचार्य और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के लिए नई नियमावली लागू कर दी है। यह नियमावली शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अधिसूचित की गई है और इसे तुरंत प्रभाव से लागू माना जाएगा।
इस नियमावली में नियुक्ति प्रक्रिया, कार्य की भूमिका और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। खास बात यह है कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षा देने वाले शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान भी इसमें शामिल है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और स्कूलों में प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही निदेशक, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी जैसे प्रशासनिक पदों की भूमिका भी तय की गई है।
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