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    Home»कोर्ट की खबरें»RG Kar Case में ममता सरकार ने मांगा मृ’त्युदंड, हाई कोर्ट ने क्या कहा… जानें
    कोर्ट की खबरें

    RG Kar Case में ममता सरकार ने मांगा मृ’त्युदंड, हाई कोर्ट ने क्या कहा… जानें

    SinghBy SinghJanuary 22, 2025Updated:January 22, 2025No Comments2 Mins Read
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    ममता
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    Kolkata : RG Kar रेप और मर्डर केस में बंगाल की ममता सरकार की अपील पर कोलकाता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि वह पहले सीबीआई, पीड़ित परिवार और दोषी के वकीलों से दलीलें सुनेगा. इसके बाद ही ममता सरकार की याचिका पर कोई फैसला लिया जाएगा.

    क्या है बंगाल सरकार की अपील

    बता दें कि RG Kar रेप और मर्डर केस में बंगाल की ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोषी को मृत्युदंड देने की मांग की है. ममता सरकार का कहना है कि दोषी को मिली उम्रकैद की सजा अपर्याप्त है और उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए.

    सीबीआई ने जताई आपत्ति

    सीबीआई ने ममता सरकार की अपील पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील करने का अधिकार अभियोजन एजेंसी को है, न कि बंगाल की ममता सरकार को. यह मामला 9 अगस्त का है, जब RG Kar मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात एक चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या की घटना घटित हुई थी.

    संजय रॉय को मिला है आजीवन कारावास

    इस मामले में बंगाल के सियालदह की अदालत ने सोमवार को दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. साथ ही अदालत ने पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया, लेकिन पीड़ित परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया. वहीं, अब बंगाल की ममता सरकार संजय रॉय को मुत्युदंड दिलवाना चाह रही है.

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