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    Home»जोहार ब्रेकिंग»झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस Promotions पर लगाई रोक, जानें क्या है वजह
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस Promotions पर लगाई रोक, जानें क्या है वजह

    Kajal KumariBy Kajal KumariJanuary 19, 2025Updated:January 19, 2025No Comments2 Mins Read
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    हाईकोर्ट
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    Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. यह आदेश उस याचिका के आधार पर दिया गया है, जिसमें विकास कुमार ने एससी-एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी. अदालत ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की है.

    प्रार्थी के अधिवक्ता, मनोज टंडन ने कोर्ट में दलील दी कि 20 सितंबर 2024 को विभाग की ओर से जारी प्रोन्नति आदेश में, वरीयता सूची में उनका नाम पहले स्थान पर था. हालांकि, एससी-एसटी को आरक्षण देने के कारण, जिन सब इंस्पेक्टरों का नाम वरीयता सूची में नीचे था, उन्हें प्रोन्नति दी जा रही है, जिससे प्रार्थी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है.

    प्रार्थी ने झारखंड हाईकोर्ट के रघुवंश प्रसाद बनाम झारखंड सरकार मामले का उल्लेख किया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि किसी भी विभाग में प्रोन्नति तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक सरकार इस बारे में नया कानून नहीं बनाती. इसके अलावा, संविधान के अनुसार, जब सब इंस्पेक्टर कैडर में एससी-एसटी की पर्याप्त संख्या हो, तो प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान जरूरी नहीं है.

    हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, राज्य में अब तक 98 सब इंस्पेक्टर प्रोन्नति के बाद इंस्पेक्टर बन चुके हैं, लेकिन अदालत के फैसले से उनकी स्थिति में जटिलता उत्पन्न हो सकती है.

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