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    Home»ट्रेंडिंग»GST: कपड़े, जूते और अन्य वस्त्रों पर जीएसटी दरों में बदलाव
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    GST: कपड़े, जूते और अन्य वस्त्रों पर जीएसटी दरों में बदलाव

    Pushpa KumariBy Pushpa KumariDecember 22, 2024No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली: राजस्थान के जैसलमेर में शनिवार को हुई 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि होटल और रेस्‍टोरेंट्स पर 18 प्रतिशत जीएसटी की दर बरकरार रखी जाएगी. वहीं, ऑनलाइन गेमिंग पर फिलहाल जीएसटी लागू नहीं किया जाएगा. साथ ही, नमक-मसालों से बने तैयार पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगाए जाने का फैसला किया गया है. कपड़ों पर जीएसटी दरों में भी बदलाव किए गए हैं. अब 1500 रुपये तक कीमत वाले रेडिमेड कपड़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, 1500 रुपये से 10,000 रुपये तक के कपड़ों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, और 10,000 रुपये से अधिक कीमत के कपड़ों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. पहले, 1000 रुपये तक के कपड़ों पर 5 प्रतिशत और अधिक कीमत के कपड़ों पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता था.

    ये भी पढ़ें पॉपकॉर्न पर GST: अब फ्लेवर के हिसाब से देना होगा ज्यादा टैक्स, जानें पूरी डिटेल

    इसके अलावा, 15,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले जूतों और 25,000 रुपये से अधिक की लागत वाली घड़ियों पर जीएसटी बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी दिया गया है. जीओएम ने 20 लीटर और उससे अधिक के डिब्बा बंद पेयजल पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का सुझाव भी दिया है, वहीं साइकिलों और कॉफी पर जीएसटी दरों को घटाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया है.

     

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