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    Home»देश»पॉपकॉर्न पर GST: अब फ्लेवर के हिसाब से देना होगा ज्यादा टैक्स, जानें पूरी डिटेल
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    पॉपकॉर्न पर GST: अब फ्लेवर के हिसाब से देना होगा ज्यादा टैक्स, जानें पूरी डिटेल

    Team JoharBy Team JoharDecember 22, 2024No Comments3 Mins Read
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    नई दिल्ली: अगर आप थिएटर या घर पर पॉपकॉर्न का आनंद लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. GST काउंसिल की 55वीं बैठक, जो शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुई, में पॉपकॉर्न पर टैक्स बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया. अब पॉपकॉर्न पर फ्लेवर के हिसाब से अलग-अलग GST रेट लागू होंगे.

    फ्लेवर के हिसाब से पॉपकॉर्न पर 3 तरह के GST

    काउंसिल की बैठक में Popcorn पर GST लगाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है और रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर भी टैक्स रेट्स को लेकर पूरी डिटेल सामने आ गई है. इस पर गौर करें, तो अगर आपके द्वारा खरीदा गया पॉपकॉर्न साधारण नमक और मसालों से तैयार किया गया है और ये पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है, तो फिर इस पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लागू होगा. वहीं दूसरी ओर अगर यही यही नमक और मसालों वाला पॉपकॉर्न पैकेज्ड और लेबल्ड होकर बेचा जाता है, जो फिर इस पर टैक्स की दर 5% की जगह बढ़कर 12% हो जाएगी. यही नहीं अगर चीनी यानी Sugar फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न की बात करें, तो फिर इसे खरीदने पर सबसे ज्यादा जेब कटेगी. दरअसल, जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिस प्रस्ताव पर सहमति बनी है, उसके मुताबिक, चीनी जैसे कारमेल से तैयार पॉपकॉर्न को ‘चीनी कन्फेक्शनरी’ की कैटेगरी में रखा गया है और इस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा.

    ये भी पढ़ें GST: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती नहीं, प्री-ऑन्ड वाहनों पर बढ़ी जीएसटी दर

    बैठक के अन्य बड़े फैसले

    55वीं GST काउंसिल की बैठक में पॉपकॉर्न के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई और फैसले लिए गए

    पुरानी कारों पर GST

    • ईवी, पेट्रोल, डीजल कारों की पुनर्बिक्री करने वाली कंपनियों को मार्जिन मूल्य पर 18% GST देना होगा.
    • इंडिविजुअल खरीदार या विक्रेता के लिए यह दर 12%होगी.
    • फोर्टिफाइड चावल GST दर घटाकर 5% की गई.
    • जीन थेरेपी इसे पूरी तरह से GST मुक्त कर दिया गया.
    • फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक्स GST दर 18% से घटाकर 12% की गई.
    • काली मिर्च और किशमिश किसान द्वारा आपूर्ति पर GST नहीं लगेगा.

    टल गए अहम फैसले

    बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी:
    हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST रेट घटाने का प्रस्ताव टाल दिया गया.
    Zomato और Swiggy पर फूड डिलीवरी के GST रेट कम करने का प्रस्ताव लंबित रहा.
    होटल और रेस्टोरेंट पर 18% GST को घटाकर 5% करने का फैसला नहीं हुआ.

    पॉपकॉर्न का महंगा होना निश्चित रूप से थिएटर और मील्स का आनंद लेने वालों के लिए नई चुनौती लेकर आएगा. GST काउंसिल की इस बैठक से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें.

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