Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»ट्रेंडिंग»मस्जिद के भीतर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाना गुनाह नहीं, हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को दिखाया आईना
    ट्रेंडिंग

    मस्जिद के भीतर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाना गुनाह नहीं, हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को दिखाया आईना

    Team JoharBy Team JoharOctober 16, 2024Updated:October 16, 2024No Comments2 Mins Read0
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    बेंगलुरु : कर्नाटक हाई कोर्ट ने मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस घटना से किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची है. यह आदेश पिछले महीने दिया गया था और हाल ही में वेबसाइट पर अपलोड किया गया.

    क्या है मामला

    दक्षिण कन्नड़ जिले में पिछले साल सितंबर में दो लोग एक रात स्थानीय मस्जिद में घुसकर “जय श्री राम” का नारा लगाए थे. इसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 295 ए (धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाना), 447 (आपराधिक अतिक्रमण) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था.

    कोर्ट की टिप्पणी

    आरोपी व्यक्तियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उनके वकील ने तर्क दिया कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है, इसलिए यहां अपराध का मामला नहीं बनता. उन्होंने यह भी कहा कि ‘जय श्री राम’ का नारा लगाना IPC की धारा 295 ए के तहत परिभाषित अपराध की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है. कोर्ट ने कहा, “अगर कोई ‘जय श्री राम’ का नारा लगाता है, तो यह निश्चित नहीं है कि इससे किसी वर्ग की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी. शिकायतकर्ता ने भी कहा है कि इलाके में हिंदू-मुस्लिम सौहार्द बना हुआ है, इसलिए इस घटना का कोई नतीजा नहीं निकल सकता.”

    https://x.com/aajtak/status/1846256939094732828

    कर्नाटक सरकार का विरोध

    कर्नाटक सरकार ने याचिकाकर्ताओं की याचिका का विरोध करते हुए उनकी हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने माना कि इस घटना का सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि IPC की धारा 295 ए के तहत तब तक कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा जब तक वह शांति स्थापित करने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित नहीं करता. कोर्ट ने पाया कि इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है.

    Also Read: SCO Summit 2024 : शहबाज ने गर्मजोशी से किया स्वागत, पाकिस्तानी मीडिया में छाए रहे एस जयशंकर, मुख्य मीटिंग आज

    295 A 295 ए Case Dismissed Criminal Case Dakshina Kannada Detention High Court Hindu-Muslim Harmony IPC Jai Shri Ram Karnataka Karnataka Government Mosque Order Public Order Public Place Religious Sentiments Slogan Supreme Court आदेश आपराधिक मामला कर्नाटक कर्नाटक सरकार जय श्री राम दक्षिण कन्नड़ धार्मिक भावनाएं नारा मस्जिद मामला खारिज सर्वोच्च न्यायालय सार्वजनिक व्यवस्था सार्वजनिक स्थान हाई कोर्ट हिंदू-मुस्लिम सौहार्द हिरासत
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous ArticleSharad Purnima 2024: आज धरती के भ्रमण पर आएंगी मां लक्ष्मी, श्रीकृष्ण ने रचाया था महारास, जानें शरद पूर्णिमा क्यों है खास
    Next Article Jharkhand Assembly Election 2024 : तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी मोड में आए राजनीतिक दल, बीजेपी ने 56 प्रत्याशियों के नाम पर लगाई मुहर!

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड : ‘मन की बात से नहीं, रोजगार से बनेगी बात’, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का बीजेपी पर साधा निशाना

    August 7, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड छात्र प्रदर्शन : विधानसभा मार्च के दौरान AISA अध्यक्ष नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही, आरोपी गिरफ्तार

    August 7, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड : छात्र आंदोलन पर CM का बड़ा बयान, बोले- छात्रों से बात करने के लिए तैयार

    August 7, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    National Handloom Day 2026 : बनारसी से तसर तक, जानिए क्यों भारत की असली पहचान है हथकरघा

    August 7, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    SC/ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकती

    August 7, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    खर्च का हवाला देकर रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से इनकार नहीं कर सकते राज्य: सुप्रीम कोर्ट

    August 6, 2026
    Latest Posts

    झारखंड : ‘मन की बात से नहीं, रोजगार से बनेगी बात’, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का बीजेपी पर साधा निशाना

    August 7, 2026

    झारखंड छात्र प्रदर्शन : विधानसभा मार्च के दौरान AISA अध्यक्ष नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही, आरोपी गिरफ्तार

    August 7, 2026

    झारखंड : छात्र आंदोलन पर CM का बड़ा बयान, बोले- छात्रों से बात करने के लिए तैयार

    August 7, 2026

    झारखंड: ग्लैडसन डुंगडुंग को मिला ICPA हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार

    August 7, 2026

    झारखंड: 8399.31 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश, वित्त मंत्री ने बैंकिंग और ऋण वितरण के आंकड़े रखे

    August 7, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.