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    Home»कोर्ट की खबरें»सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द, जिला जज की नियुक्ति का आदेश जारी
    कोर्ट की खबरें

    सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द, जिला जज की नियुक्ति का आदेश जारी

    Team JoharBy Team JoharFebruary 10, 2024Updated:February 10, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची: 2022 में हुई जिला जज की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फुलकोर्ट द्वारा लिए गए फैसले को रद्द कर दिया है. इससे जिला जज के 9 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए जिला जज के रिक्त 9 पदों पर जल्द नियुक्ति करने का आदेश जारी किया है. बता दें कि वर्ष 2022 में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशल सर्विस कैडर के 22 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी. जिसके बाद बीच में ही हाईकोर्ट नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया था. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

    क्या है पूरा मामला 

    बता दें कि 2022 में हाईकोर्ट ने 22 जिला जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी.  जिसके बाद में हाईकोर्ट के फुलकोर्ट ने नियुक्ति के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क्स 50% कर दिया था. साथ ही 22 पदों में से 13 पद पर मेरिट लिस्ट जारी कर नियुक्ति की अनुशंसा की थी. वहीं 9 पद खाली रह गए थे. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इस संबंध में नियमों में फेरबदल कर सकता है. लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदलाव नहीं होनी चाहिए थी. किसी भी तरह का फेरबदल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने के  पहले किए जाने चाहिये. प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों बदलाव असंवैधानिक है.

    ये भी पढ़ें:गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, ‘2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू करेंगे CAA

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