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    Home»जोहार ब्रेकिंग»दो बड़े फैसले: रेलवे कर्मियों को दिया तोहफा और ई-सिगरेट पर लगाया बैन : निर्मला सीतारमण
    जोहार ब्रेकिंग

    दो बड़े फैसले: रेलवे कर्मियों को दिया तोहफा और ई-सिगरेट पर लगाया बैन : निर्मला सीतारमण

    Team JoharBy Team JoharSeptember 18, 2019No Comments2 Mins Read
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    Joharlive Desk

    नई दिल्ली : अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रकाश जावड़ेकर ने बड़े एलान किए। दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में निर्मला सीतारमण और जावड़ेकर की प्रेस कांफ्रेस की, जहां रेलवे कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिया और ई-सिगरेट पर बैन लगाने का एलान किया गया।
    रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का एलान
    सरकार ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का एलान किया है। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। इसका लाभ 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहली बार लगातार छठे वर्ष रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है। इस निर्णय से बजट पर 2024 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा।
    जावड़ेकर ने कहा कि इस निर्णय से रेलवे के कर्मचारी प्रोत्साहित होंगे और पूरी ताकत लगाकर काम करेंगे। रेलवे देश की जीवन रेखा है और इस दृष्टि से यह निर्णय महत्वपूर्ण है ।
    प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर पूरी तरह से बैन लगाने का एलान किया है। यानी अब भारत में ई-सिगरेट का उत्पादन सहित उसका आया-निर्यात भी नहीं होगा। कैबिनेट ने ई-सिगरेट के आया-निर्यात, प्रोडक्शन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ई-सिगरेट के प्रोमोशन पर भी सरकार द्वारा रोक लगाई गई है। हाल ही में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) द्वारा Prohibition of E Cigerettes Ordinance2019 को जांचा गया था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने इसमें मामूली बदलाव का सुझाव दिया था। अब सरकार ने इसे बैन कर दिया है।

    ई-सिगरेट का सेवन करने से हार्ट अटैक से होने वाला खतरा 56 फीसदी तक बढ़ जाता है।

    इतना लगेगा जुर्माना

    केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर इसमें सजा का भी प्रावधान है। पहली बार गुनाह पर एक साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों है। जबकि बार बार गुनाह करने पर सजा तीन वर्ष होगी या पांच लाख रुपये का जुर्माना या दोनों लगाये जा सकते हैं।

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