Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • जेपीएससी / जेएसएससी
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • जेपीएससी / जेएसएससी
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»जोहार ब्रेकिंग»IPS अमरजीत बलिहार के ह’त्यारे को सजा देने को लेकर दो जजों में मतभेद, एक ने फां’सी की सजा रखा बरकरार, तो दूसरे ने कर दिया बरी
    जोहार ब्रेकिंग

    IPS अमरजीत बलिहार के ह’त्यारे को सजा देने को लेकर दो जजों में मतभेद, एक ने फां’सी की सजा रखा बरकरार, तो दूसरे ने कर दिया बरी

    joharlive NetworkBy joharlive NetworkJuly 20, 2025No Comments3 Mins Read0
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    सजा
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 में दुमका के पास हुए नक्सली हमले के मामले में फांसी की सजा पाए दो नक्सलियों की अपील और राज्य सरकार की याचिका पर अलग-अलग फैसला सुनाया है। एक ओर जहां न्यायाधीश संजय प्रसाद ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा सुनाई, वहीं, न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय ने दोनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में दुमका सत्र न्यायालय ने सुखलाल उर्फ प्रवीर मुर्मू और सनातन बख्शी उर्फ सहदेव राय को नक्सली हमले में दोषी पाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। राज्य सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में मंजूरी (डेथ रेफरेंस) के लिए भेजा था, वहीं दोनों दोषियों ने फैसले के खिलाफ अपील की थी।

    न्यायमूर्ति संजय प्रसाद का फैसला

    न्यायमूर्ति संजय प्रसाद ने निचली अदालत के फैसले को सही माना और कहा कि दोनों नक्सलियों पर लगाए गए आरोप साबित हुए हैं। उन्होंने न केवल फांसी की सजा को कायम रखा, बल्कि नक्सली हमले में मारे गए तत्कालीन पाकुड़ एसपी अमरजीत बलिहार के परिवार को 2 करोड़ रुपये मुआवजा और डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर की नौकरी देने का आदेश दिया। इसके अलावा, हमले में शहीद हुए अन्य पांच पुलिसकर्मियों के परिवारों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने का आदेश दिया गया है। यह आदेश मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, कार्मिक सचिव और जेपीएससी अध्यक्ष को भेजा गया है ताकि इसका पालन हो सके।

    न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय का फैसला

    वहीं, न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय ने साक्ष्यों में विसंगति और गवाहों के विरोधाभासी बयान को आधार मानते हुए दोनों नक्सलियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में दर्ज 31 गवाहों में प्रमुख गवाह एसपी के ड्राइवर धर्मराज मारिया और बॉडीगार्ड लेबेनियस मरांडी के बयानों में विरोधाभास है।

    मुख्य बिंदु जिनके आधार पर बरी किया गया

    1. बॉडीगार्ड ने पहली बार कोर्ट में आरोपी की पहचान की थी।
    2. उसने कहा कि उसने आरोपी को पहले कभी नहीं देखा था।
    3. उसने खुद को गड्ढे में छिपा लिया था और घटना को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया।
    4. ड्राइवर भी घायल था और पहली बार कोर्ट में पहचान की।
    5. ड्राइवर ने एक आरोपी को पहचान नहीं पाया।
    6. थाना प्रभारी और ड्राइवर के बयानों में घटना स्थल को लेकर विरोधाभास पाया गया।

    इन सभी बिंदुओं पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, और इसलिए उन्हें बरी किया जाता है।

    क्या है मामला?

    2 जुलाई 2013 को पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार और उनकी टीम दुमका लौट रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें एसपी समेत छह पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। जांच के बाद पुलिस ने चार आरोप पत्र दाखिल किए और सुखलाल और सनातन को गिरफ्तार किया गया। यह मामला अब हाईकोर्ट में अलग-अलग राय के चलते बड़ी बेंच (लार्जर बेंच) को भेजा जा सकता है, जहां अंतिम निर्णय होगा।

    Also Read : DLSA ने बिरसा मुंडा जेल में लगाया विधिक जागरूकता शिविर, तीन बंदी रिहा

    IPS अमरजीत बलिहार के हत्यारे को सजा देने को लेकर दो जजों में मतभेद one upheld the death sentence There was a difference of opinion between two judges regarding the punishment given to the murderer of IPS Amarjeet Balihar while the other acquitted him एक ने फांसी की सजा रखी बरकरार तो दूसरे ने कर दिया बरी
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleजमशेदपुर में अब महंगी हो जायेगी जमीन, बढ़ने वाला है सरकारी रेट
    Next Article चाईबासा में नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम, 14 आईईडी और देशी हैंड ग्रेनेड बरामद, किए गए नष्ट

    Related Posts

    खेल-सिनेमा

    भारत-वेस्टइंडीज T20 मैच: रांची में सुरक्षा की कड़ी तैयारी, एडीजी मनोज कौशिक ने किया जे.एस.सी.ए. स्टेडियम का निरीक्षण

    October 5, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    राज्यसभा चुनाव यूपी : झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी सहित 8 उम्मीदवारों के नाम तय, जानिये कौन हैं वो

    October 5, 2026
    जेपीएससी / जेएसएससी

    जेपीएससी धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में 7 अक्टूबर को सुनवाई, छात्रों ने शुरू किया एक्स अभियान

    October 5, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड : बीजेपी के नए प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल का पहला दौरा, बोले- ‘विकसित भारत’ में झारखंड की अहम भूमिका

    October 5, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड : बीजेपी विधायक ने हेमंत सोरेन की बीमार मां के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी, थाना पहुंचा मामला, बयान से बीजेपी ने भी किया किनारा

    October 5, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    दिल्ली दंगों के दौरान हेट स्पीच फैलाने वाले नेताओं के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाईः दिल्ली हाईकोर्ट

    October 5, 2026
    Latest Posts

    भारत-वेस्टइंडीज T20 मैच: रांची में सुरक्षा की कड़ी तैयारी, एडीजी मनोज कौशिक ने किया जे.एस.सी.ए. स्टेडियम का निरीक्षण

    October 5, 2026

    राज्यसभा चुनाव यूपी : झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी सहित 8 उम्मीदवारों के नाम तय, जानिये कौन हैं वो

    October 5, 2026

    जेपीएससी धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में 7 अक्टूबर को सुनवाई, छात्रों ने शुरू किया एक्स अभियान

    October 5, 2026

    झारखंड : बीजेपी के नए प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल का पहला दौरा, बोले- ‘विकसित भारत’ में झारखंड की अहम भूमिका

    October 5, 2026

    झारखंड : बीजेपी विधायक ने हेमंत सोरेन की बीमार मां के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी, थाना पहुंचा मामला, बयान से बीजेपी ने भी किया किनारा

    October 5, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.